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आपराधिक कानूनों में पहली बार आतंकवाद यानी टेरर एक्ट के लिए अलग से प्रावधान किया गया है।

इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स भारत की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को खतरा पैदा करता है और इसके लिए जाली नोट या सिक्के स्मगल करता है, बनाता या इन्हें सर्कुलेट करता है तो वह आतंकवादी करतूत माना जाएगा।
भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 (BNS) के अपडेटेड वर्जन में आतंकवाद के कृत्यों से निपटने वाली धारा 113 में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य बीएनएस को यूएपीए के प्रावधानों के अनुरूप लाना है। इसमें ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिभाषा में बदलाव किया गया है, जिसमें देश की आर्थिक सुरक्षा और मौद्रिक स्थिरता पर हमले शामिल हैं। हालांकि, आम जनता को धमकाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने को अब आतंकवादी कृत्य नहीं माना जाएगा।

सरकारी संपत्ति को नुकसान भी आतंकी हरकत

भारतीय न्याय संहिता विधेयक की धारा 113(5 ) में कहा गया है कि अगर कोई शख्स भारत की रक्षा परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो या अन्य तरह की सरकार की ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो तो वह आतंकवाद यानी टेरर एक्ट माना जाएगा। इसी कानून की धारा 113(बी) में कहा गया- अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठे या पब्लिक फंक्शनरी पर हमला करता है या अगवा करता है या ऐसी मंशा रखता है तो ऐसे मामले को भी टेरर एक्ट माना जाएगा। इससे मौत होने पर उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान है।

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