Section 151 उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा जब तक कि इस संहिता या किसी अन्य कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत उसकी और हिरासत की आवश्यकता या अधिकृत न हो।

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Posted inMohit Bajaj